आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। लाभ के पद मामले में 20 विधायकों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने अयोग्यता के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले पर फिर से विचार करने का आदेश दिया है।

कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा, “सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई।

बता दें कि लाभ के पद मामले में 19 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी चुनाव आयोग की सलाह पर मुहर लगा दी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट में दिल्ली में सत्तासीन पार्टी को बड़ी राहत दी है।

हाईकोर्ट के इस फ़ैसले को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रही लड़ाई में राज्य सरकार की जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के पीछे केंद्र सरकार की भूमिका रही है। हालांकि अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद चुनाव आयोग इन्हें अयोग्य साबित करने में नाकाम रहा है।

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