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क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी बैंक से सिर्फ 6 महीने में एक ही हज़ार रुपये निकालने की अनुमति हो? मगर ऐसा हुआ है पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक (Punjab and Maharashtra Cooperative Bank, PMC Bank) के ग्राहकों को ये मैसेज भेजा गया जिसमें कहा है कि अब कोई भी ग्राहक 6 महीने में सिर्फ एक हज़ार अपने खाते से निकाल सकता है।

दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नियमों को ताक पर रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक (PMC Bank) पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है। साथ ही आरबीआई ने ये भी कहा कि PMC बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। इस फैसले पर मुंबई में बैंक की ब्रांच के सामने जमकर हंगामा शुरू गया है।

आरबीआई की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि बैंक बैंकिंग रेग्युलेशन की धारा 35 A के सब सेक्शन 1 के तहत बैंक पर नए लोन जारी करने और बिजनेस को लेकर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पीएमसी बैंक के सभी लेनदेन पर नजर रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका असर खाताधारकों पर भी पड़ने वाला है।

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अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बैंक की गलती का भुगतान एक ग्राहक क्यों करेगा? जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात कही जा रही है कि बैंक पर कई बार अनियमितता का आरोप लगा है, बैंक पर खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। इसमें कहीं पर ही खाताधारकों की क्या गलती है?

ऐसे में जिनका पैसा बैंक में है उनका क्या होगा? इस बारें में कोई जानकारी नहीं दी गई है सिर्फ 6 महीने में 1 हज़ार रुपये निकालने का तुगलगी फरमान जारी कर दिया गया है। यही नहीं बैंक की लापरवाही के चलते अब मुंबई स्थित पीएमसी बैंक को बैंकिंग से संबंधित लेनदेन करने से पहले रिजर्व बैंक (आरबीआई) से लिखित में मंजूरी लेनी पड़ेगी। वहीं बैंक के ग्राहकों पर नई राशि जमा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ग्राहक अब नई फिक्स्ड डिपाजिट भी नहीं करा सकते हैं।

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