उन्नाव पीड़िता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने मामले से जुड़े सभी केस को दिल्ली ट्रांसफर करने और सीबीआई को मामले की जांच 7 दिन में पूरा करने का आदेश भी सुनाया। बीते गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए फटकार लगाई और पूछा था कि यह देश में हो क्या रहा है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले पर सुबह 10.30 सुनवाई शुरू की थी। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई ने मामले में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल से रिपोर्ट मांगी।

इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके बाद कोर्ट ने 12 बजे सीबीआई को एक अधिकारी को पेश होने का निर्देश दिया। 12 बजे मामले की फिर सुनवाई शुरू हुई।

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इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मामले में अब तक चार आरोप पत्र दाखिल हुए हैं। इसके बाद कोर्ट ने रेप मामले से जुड़े सभी केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया। साथ ही सीबीआई से एक्सीडेंट मामले की जांच 7 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है।

बता दें कि BJP विधायक होने के चलते सेंगर को गिरफ्तार करने में देरी लगी थी। सेंगर के खिलाफ उन्नाव के माखी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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