<p>आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। लाभ के पद मामले में 20 विधायकों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने अयोग्यता के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले पर फिर से विचार करने का आदेश दिया है।</p>
<p>आप नेता दिलीप पांडेय ने ट्वीट कर कहा, “कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद, दुनिया के सामने एक बात तो साफ़ हो गयी कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथों राजनैतिक हथियार बनकर खेल रहा है। EC का यह भाजपाई रंग, भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक और शर्मनाक है”।</p>
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<p lang=”hi” dir=”ltr”>आज के फैसले से, दुनिया के सामने एक बात तो साफ़ हो गयी कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथों राजनैतिक हथियार बनकर खेल रहा है। EC का यह भाजपाई रंग, भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक और शर्मनाक है।</p>
<p>— Dilip K. Pandey (@dilipkpandey) <a href=”https://twitter.com/dilipkpandey/status/977157189373632512?ref_src=twsrc{f5269551040a1d816f33c00c311b24b650f734de7d308ac517f1b6a34cbb2611}5Etfw”>March 23, 2018</a></p></blockquote>
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<p>अपने दूसरे ट्वीट में दिलीप पांडेय ने कहा, “ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। दिल्ली को बधाई, और माननीय उच्च न्यायालय को नमन, लोकतंत्र में लोक आस्था की रक्षा करने के लिए।</p>
<p>बता दें कि लाभ के पद मामले में 19 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी चुनाव आयोग की सलाह पर मुहर लगा दी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट में दिल्ली में सत्तासीन पार्टी को बड़ी राहत दी है।</p>
<p>हाईकोर्ट के इस फ़ैसले को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रही लड़ाई में राज्य सरकार की जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के पीछे केंद्र सरकार की भूमिका रही है।</p>
<p>हालांकि अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद चुनाव आयोग इन्हें अयोग्य साबित करने में नाकाम रहा है।</p>

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