आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। लाभ के पद मामले में 20 विधायकों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने अयोग्यता के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है।
यानि अब आम आदमी पार्टी कीजिए 20 विधायक अयोग्य नहीं माने जाएंगे। साथी ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है।
कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करती हुई आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने कहा ‘अब हम 20 विधायक बने रहेंगे और दिल्ली में कोई उपचुनाव नहीं होगा, हम ऑफिस भी जा सकेंगे और दिल्ली के लोगों का काम भी कर सकेंगे।’
लाभ के पद मामले में 19 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी चुनाव आयोग की सलाह पर मुहर लगा दी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट में दिल्ली में सत्तासीन पार्टी को बड़ी राहत दी है।
इसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रही लड़ाई में केजरीवाल की मोदी पर जीत के तौर पर भी देखा जा सकता है।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी के विधायकों पर इतना सख्त एक्शन लेने के पीछे केंद्र सरकार का हाथ है । हालाँकि अपनी पूरी तत्परता दिखाने के बावजूद चुनाव आयोग इन्हें अयोग्य साबित करने में असफल रहा है।
साभार- NDTV