देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है। इस एक्ट में कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है। एक्ट लागू होने के बाद से कहीं 15 हज़ार तो कहीं 23 हज़ार का चालन होने की ख़बरें आ रही हैं। जिससे लोग काफी परेशान हैं।

बीते मंगलवार गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक ट्रैक्टर-ट्राली का चालान काटा गया। पुलिस ने दस नियमों का उल्लघंन करने का दोषी मानते हुए 59 हजार जुर्माना लगाया गया और ट्रैक्टर-ट्राली को भी जब्त कर लिया।

दूसरी तरफ गुरुग्राम में ही जहां तीन ऑटो-रिक्शा चालकों के यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा 9,400 रुपये, 27,000 रुपये और 37,000 रुपये का चालान कर दिया।

ऑटो चालक का कटा 37 हज़ार का चालान, लोग बोले- अमीरों को विदेश भागने दो और गरीबों को पकड़ लो

वहीं ऑटो चालकों पर लगातार हो रहे चालान पर अध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णण ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार से पूछा- ऑटो चलाकर पेट भरने वालों के “चालान” काट काटकर ‘अर्थव्यवस्था’ ठीक हो जायेगी क्या? #EconomicCrisis

बता दें कि नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल से उम्र तक नहीं बनेगा। बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपए का जुर्माना, पहले ये 100 से 300 रुपए था। दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपए था अब वो 500 रुपए हो गया है।

सिर्फ ऑटो-बाइक के चालान कटने की खबरें आ रही है BMW की नहीं, क्या गरीब ही सारे नियम तोड़ता है?

रेड लाइट जंप की तो 10 हजार रुपए जुर्माना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर पहले 100 रुपए भरने पड़ते थे, अब 500 रुपए देने होंगे। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपए देने होंगे। खतरनाक ड्राइविंग करने पर अब एक हजार की बजाए 5 हजार रुपए देने होंगे।

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