सोशल मीडिया वर्तमान समय में नफरत फ़ैलाने का सबसे बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। 2014 के बाद से ये माध्यम झूठी ख़बरें और नफरत फ़ैलाने के लिए लगातार चर्चाओं में रहा है।

इस कारण पुलिस भी इसको लेकर सतर्क हो गयी है। और इसका मुकाबले करने के लिए कई तरह के सेल पुलिस ने बनाए हैं। अब फिर से उत्तराखंड में इसी तरह का मामला सामने आया है।

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को यह कहकर प्रसारित किया जा रहा है कि, “देहरादून में एक मुसलमान लड़का नागा साधु को बुरी तरह पीट रहा है। जब लोगों ने आपत्ति की तो वो पुलिस से बचने के लिए अपनी बहन से जान बूझ कर छेड़खानी का आरोप लगवा रहा है।”

फेसबुक से लेकर ट्वीटर तक लोग इस वीडियो की सच्चाई जाने बगैर शेयर कर रहे हैं। कुछ ने तो पुलिस से मारपीट कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की।

वायरल हो रहे इस वीडियो की जब पड़ताल की गई तो कुछ और ही सच्चाई सामने आयी। देहरादून के एसएसपी ने ट्वीट कर कहा, “सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति जिसे नागा साधु बताते हुए कुछ लोगों द्वारा पीटने का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है।

उक्त संबंध में ज्ञात हो कि वह व्यक्ति एक बहुरूपिया है, जिसके विरुद्ध नशे की हालत में छेड़छाड़ की एक घटना में संलिप्त होने की शिकायत पर कानूनी कार्यवाही की गयी है।”

गौरतलब है कि इसी तरह की एक झूठी पोस्ट कुछ दिनों पहले उत्तरप्रदेश में शेयर हो रही थी। उस पोस्ट में कुछ तस्वीरें के आधार पर ये दावा किया जा रहा था कि एक हिन्दू लड़की के साथ कांग्रेस के मुस्लिम नेता ने बलात्कार किया है। बाद में राज्य पुलिस ने पड़ताल कर इस खबर को नकारा था और इसे नफरत फ़ैलाने की साजिश बताया था।

एसएसपी ने वायरल वीडियो के साथ शेयर की जा रही बात को गलत बताते हुए कहा कि, “24 अगस्त 2018 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक साधू वेशधारी व्यक्ति कुछ लोगों द्वारा पिटते हुए दिख रहा है। इस वीडियो को लेकर कई लोगों द्वारा भ्रामक संदेश भी प्रचारित किए गए।

जबकि वास्तविकता यह है कि वीडियो में साधु के रूप में जो व्यक्ति दिख रहा है, उसका नाम सुशील नाथ है। वह हरियाणा के यमुनानगर का निवासी है। वह एक सपेरा है। उसकी पत्नी और छह बच्चे भी हैं। वह नशे का आदी है और वेश बदलकर भीख मांगता रहता है।

24 अगस्त को वह पटेलनगर क्षेत्र के एक घर में घुस एक महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहा था। इसके बाद युवती के भाई और स्थानीय लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। बाद में उसे पटेलनगर थाना के हवाले कर दिया गया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 बी, 504, 452, 376 और 511 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here