न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) ने बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर के स्वामित्व वाले न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी को फुल स्क्रीन माफ़ीनामा प्रसारित करने का आदेश दिया है।

दरअसल, चैनल ने इस साल जनवरी में ‘जिग्नेश फ्लॉप शो’ नाम के कार्यक्रम में एक दंपति के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। एनबीएसए ने इसी संबंध में चैनल को यह आदेश दिया है।

एनबीएसए ने 30 अगस्त 2018 को आदेश जारी करते हुए कि चैनल के एंकर अर्णब गोस्वामी द्वारा अपने शो के दौरान की गई टिप्पणियां गैर-जरूरी, तर्कहीन और ब्रॉकास्टिंग स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन थीं।

इसी आधार पर एनबीएसए ने रिपब्लिक टीवी को आदेश दिया है कि वह 7 सितंबर को चैनल पर फुल स्क्रीन माफ़ीनामा प्रसारित करे और इसकी सीडी एनबीएसए को उपलब्ध कराए।

एनबीएसए ने चैनल को एनबीए के मानकों की याद दिलाते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी चैनल की है कि वह हर ख़बर को प्रसारित करने से पहले उसमें दिखाए गए तथ्यों की जांच करे और जल्दी ख़बर दिखाने की हड़बड़ी में संतुलित व्यवहार को न छोड़े।

बता दें कि एनबीएसए एक स्वतंत्र संस्था है और टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखती है और विवाद की स्थिति में आदेश पारित करती है।

युवा नेता जिग्नेश मेवाणी ने एनबीएसए के इस आदेश की कॉपी ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, “मीडिया के तत्काल ध्यान के लिए: यह एनबीएसए की कॉपी है, जिसमें रिपब्लिक टीवी को जनवरी में ‘युवा हुंकार रैली’ की कवरेज के दौरान मुझे और हमारी टीम के खिलाफ़ बदनाम सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए फुल स्क्रीन माफी मांगने का आदेश दिया गया है। ऐसे कृत्य पर ‘बनाना रिपब्लिक’ को शर्म आनी चाहिए”।

एनबीएसए का आदेश एक व्यक्ति ए सिंह और उनकी पत्नी की शिकायत पर आया है। जिसमें कहा गया था कि चैनल ने जनवरी में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हुई गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी की रैली के दौरान चैनल की एक रिपोर्टर के साथ हुई कथित बदसुलूकी के के आरोप के साथ शाम को टीवी प्रोग्राम में उनका नाम प्रसारित किया था।

सिंह दंपति का एतराज था कि इस कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान उनके लिए इस्तेमाल किए गए शब्द गंदे, भद्दे, लैंगिकवादी, विकृत और देश विरोधी थे। इस शिकायत के जवाब में रिपब्लिक टीवी ने कहा था कि इस पूरी घटना के दौरान उसे अपने रिपोर्टर की सुरक्षा की चिंता थी और इस मामले की पुलिस से शिकायत भी की गई थी।

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