देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है। इस एक्ट में कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है। एक्ट लागू होने के बाद से कहीं 15 हज़ार तो कहीं 23 हज़ार का चालन होने की ख़बरें आ रही हैं। जिससे लोग काफी परेशान हैं। नए ट्रैफिक एक्ट के विरोध में सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे ‘ट्रैफिक चालान आतं कवाद’ का नाम देते हुए इसके ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ दी है।
भारत भूषण नाम के एक यूज़र ने ट्रैफिक चालान को लेकर ट्विटर पर अपना दर्द बयान किया है। उन्होंने कहा कि उनको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा पिछली तारीखों के चालान बार-बार भेजे जा रहे हैं। जिसको वह पहले ही भर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें ओवर स्पीडिंग के लिए एक स्टिल फोटो के साथ चालान भेजा गया। जबकि स्टिल फोटो से स्पीड का पता नहीं लगाया जा सकता।
सिर्फ ऑटो-बाइक के चालान कटने की खबरें आ रही है BMW की नहीं, क्या गरीब ही सारे नियम तोड़ता है?
यूज़र ने कहा कि दिल्ली पुलिस को ओवर स्पीडिंग के लिए वीडियो भेजना चाहिए। इसके बग़ैर चालान की सत्यता को सही नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि वह शक्तिमान नहीं हैं जो उन्हें ये याद हो कि एक महीने पहले उस वक़्त वह किस किस स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। इसलिए चालान ओवर स्पीडिंग के वक़्त ही भेजा जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह का चालान सिर्फ पैसा वसूलने का तरीका है। कृप्या ‘ट्रैफिक चालान आतं कवाद’ को बंद करें।
Hello @dtptraffic I am not a Superman, who can remember at what speed, I have drive my car on particular date and time in previous month, even nobody can remember. This is just a trick to fetch money? Please stop #TrafficChallanTerrorism https://t.co/SconlBWGIz
— Bharat Bhushan (@bhussan) September 5, 2019
दिलचस्प बात तो ये है कि ट्रैफिक चालान को आतं कवाद का नाम देने वाले भारत भूषण की ट्विटर प्रोफाइल देखने से पता चलता है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के कट्टर समर्थक हैं। इसके बावजूद वह मोदी सरकार के नए ट्रैफिक नियमों से बेहद आहत हैं, जिसके चलते वह इसका विरोध करने पर मजबूर हो गए हैं।
बता दें कि नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल से उम्र तक नहीं बनेगा। बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपए का जुर्माना, पहले ये 100 से 300 रुपए था। दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपए था अब वो 500 रुपए हो गया है।