मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए है। इन आरोपियों पर आतंकवादी साजिश रचने हत्या और अन्य अपराधिक मामलों के तहत का केस चलेगा। जिसकी अगली सुनवाई अब 2 नवंबर से होगी। इससे पहले कोर्ट ने कह दिया था कि सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप तैयार हैं जिसकी सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

दरअसल मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की अर्जी को खारिज कर दिया है। अर्जी में आरोप तय किए जाने को स्थगित करने का आग्रह किया गया था।

बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए एक बम धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थे। इस विस्फोट में 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह धमाका उस वक्त हुआ था, जब एक समुदाय विशेष के लोग नमाज पढ़ रहे थे।

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इसकी वजह से लोगों को जान-माल का नुकसान अधिक हुआ था। बाद में इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, स्वामी दयानंद पांडे, मेजर रमेश उपाध्याय और कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन पर हत्या, हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश के साथ यूएपीए भी लगाया गया था।

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